Government cannot keep employees on temporary basis after 20 years of service
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कर्मियों को 20 वर्षों की सेवा के बाद अस्थायी नहीं रख सकती सरकार, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

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Government cannot keep employees on temporary basis after 20 years of service

दैनिक वेतन और कैजुअल कर्मचारियों के लिए दूरगामी असर वाला फैसला सुनाते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को वन विभाग में वर्षों से कार्यरत दर्जनों कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि दशकों तक सेवा लेने के बाद नियमितीकरण से इन्कार करना मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को नियमित करने तथा संबंधित लाभजारी करने का आदेश दिया है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने यह आदेश लगभग 50 याचिकाओं के एक लगभग 50 साथ निपटारे के दौरान पारित किया।

ये याचिकाएं उन दैनिक वेतन और कैजुअल मजदूरों की ओर से दायर की गई थीं जो वर्ष 2000 के शुरुआती दौर से वन विभाग में कार्यरत हैं और जिनकी सेवाओं को हरियाणा सरकार की 2003 और 2004 की नियमितीकरण नीतियों के बावजूद नियमित नही किया।

हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि भले ही राज्य को किसी विशेष नियमितीकरण नीति को बनाने या लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता लेकिन राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप कर्मचारियों के लिए कार्य करें।